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Upendra sharma,Dehradun (Sep 13/24) देहरादून के नामी स्कूल सेंट जोजेफ् एकेडमी के खिलाफ नगर निगम द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम में लापरवाही बरतने पर नगर निगम ने स्कूल प्रबंधन पर 01 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। स्कूल परिसर में गमलों में जमा पानी में जानलेवा मच्छर के लार्वा तैरते पाए गए। जबकि, इन दिनों स्कूल की सभी कक्षाएं संचालित हो रही हैं और शहर में डेंगू के मामले भी आ रहे हैं। बच्चों के जीवन को खतरे में डालने के इस मामले में निगम की टीम तमाम स्कूलों में छापेमारी कर रही है।
नगर निगम के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा अविनाश खन्ना ने बताया कि सैंट जोजेफ स्कूल परिसर के निरीक्षण में जल भराव एवं डेंगू / मलेरिया और चिकनगुनिया के लार्वा पाए जाने पर चालानी कार्यवाही के संबंध में नोटिस दिया गया है।
लापरवाही पर देहरादून के सेंट जोजेफ्स स्कूल पर 01 लाख रुपए का जुर्माना
नगर निगम ने डेंगू मच्छर का लार्वा मिलने पर की स्कूल के खिलाफ कार्रवाई देहरादून के नामी स्कूल सेंट जोजेफ्स एकेडमी (एसजेए) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम में लापरवाही बरतने पर नगर निगम ने स्कूल प्रबंधन पर 01 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। स्कूल परिसर में गमलों में जमा पानी में जानलेवा मच्छर के लार्वा तैरते पाए गए। जबकि, इन दिनों स्कूल की सभी कक्षाएं संचालित हो रही हैं और शहर में डेंगू के मामले भी आ रहे हैं। बच्चों के जीवन को खतरे में डालने के इस मामले में निगम की टीम तमाम स्कूलों में छापेमारी कर रही है।
नगर निगम के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा अविनाश खन्ना ने बताया कि सैंट जोजेफस स्कूल परिसर के निरीक्षण में जल भराव एवं डेंगू / मलेरिया और चिकनगुनिया के लार्वा पाए जाने पर चालानी कार्यवाही के संबंध में नोटिस दिया गया है।
देहरादून नगर क्षेत्र में वर्तमान में डेंगू / मलेरिया एवं चिकनगुनिया के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक परिसर का सोर्स डिडक्शन कार्य कराया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 13 सितंबर को सेंट जोजेफ्स स्कूल परिसर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में स्कूल परिसर में जल भराव, गन्दगी एवं लार्वा पाया गया है, जो कि जन स्वास्थ्य के प्रतिकूल है। अतः व्यापक जनहित में स्कूल परिसर में डेंगू लार्वा, गन्दगी एवं पानी एकत्रित पाया जाना आपदा प्रबन्धन नियम-2005 का स्पष्ट उलंघन है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन पर 1,00,000/- (एक लाख रूपये) का अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है। उक्त आरोपित धनराशि को 03 दिन के भीतर नगर निगम कोष में जमा कराना सुनिश्चित करें। इसके बाद आरसी जारी कर वसूली की जाएगी। भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।