नियमों का पालन न करने वालों पर होगी कठोर कारवाई
नौगांव। भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पिछले साल एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर प्रतिबंध की घोषणा की थी। पर्यावरण मंत्रालय के तहत गवर्नमेंट बॉडी सेंट्रल पलूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) ने उन आइटम की एक लिस्ट जारी की है, जिनका आप यदि 1 जुलाई से इस्तेमाल करते पाए गए तो आपको 5 हजार तक का चालान भुगतना पड़ेगा।
जिलाधिकारी उत्तरकाशी अभिषेक रुहेला ने बताया कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों (75 माइक्रोन से कम) के विनिर्माण,आयात,भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर 30 जून से पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है। इस परिपेक्ष्य में जिले की सभी नगर निकायों में 1 जुलाई 2022 से पोलीस्टाइरीन (थर्माकोल) वस्तुओं सहित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को निषेध किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर नियत संगत धाराओं के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। डीएम अभिषेक रुहेला ने समस्त जनपदवासियों से अपील की है कि पर्यावरण के संरक्षण व संवर्द्धन के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल भी न करें। घर से जब सामान खरीदने मार्केट की ओर निकलें तो अपने पास कपड़े से निर्मित बैग और थैले को जरूर साथ लेकर जाएं। कहा जिले का हर नागरिक सिंगल यूज प्लास्टिक को नकारे और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा करे।
इन चीजों के इस्तेमाल पर रहेगी रोक : प्लास्टिक स्टिक युक्त इयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे,कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्माकोल) की सजावट सामग्री, प्लेट कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसे कटलरी मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टिरर आदि।