
BBC ख़बर, न्यूज नेटवर्क
देहरादून/ धामी सरकार ने लोक सेवा आयोग चयन प्रक्रिया में अध्यक्ष और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया को बदलने का अहम फैसला किया है। अब इन पदों पर केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं के समूह “क” अधिकारियों का ही चयन होगा। आयोग में ज्वाइन करने से पहले अब कर्मचारी को अपने मूल विभाग से इस्तीफा देना होगा।कैबिनेट ने नई चयन नियमावली पर मुहर लगाई। अभी तक आयोग में सदस्य के पद पर राजनीतिक पार्टी से जुड़े नेताओं की भी एंट्री हो जाती थी। कई सदस्य प्रतिनियुक्ति पर भी आयोग में सदस्य के पद पर ज्वाइन कर लेते थे। अब इस व्यवस्था को नई नियमावली में पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। गुरुवार को कैबिनेट बैठक में नई नियमावली पर मुहर लगाई। जिससे आयोग की व्यवस्थाओं में सुधार आने की संभावना जताई जा रही है।
मुख्य सचिव एसएस संधु ने बताया कि अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर समूह “क” सेवा स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। एक पद के लिए न्यूनतम तीन नाम फाइनल किए जाएंगे। तीन नाम का पैनल चयन के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ज्वाइन करने के दौरान कर्मचारी को अपने मूल विभाग से इस्तीफा देना होगा। इस्तीफे के बाद ही उन्हें आयोग में ज्वाइनिंग दी जायेगी।