अपराधउत्तराखंडखेलदेश-विदेशपर्यटनपुलिसयूथराजनीतिशिक्षासामाजिकस्वास्थ्य

हरिमोहन नेगी को हाईकोर्ट से फिलहाल नहीं मिली राहत– बढ़ सकती हैं मुस्किलें

विकास कार्यों में भ्रष्टाचार व वित्तीय अनियमित के चलते,शहरी विकास निदेशालय ने उनके अधिकार किए थे सीज 

बीबीसी ख़बर,न्यूज नेटवर्क

नैनीताल/हाईकोर्ट, पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी को हाई कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत नहीं दी, शहरी विकास निदेशालय द्वारा इन पर भ्रष्टाचार और वित्तिय अनियमितता में, इनके वितीय व प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए थे, जिसके खिलाफ हरिमोहन नेगी ने हाई कोर्ट में आवेदन दायर किया हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें फिलहाल कोई भी राहत नहीं दी। इस मामले में अब 8 नवंबर2023 को फिर सुनवाई होगी।

कर्यालय नगर पंचायत पुरोला

19 सितंबर 2023 को नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी को शहरी विकास निदेशालय ने सभासदों की शिकायत पर हरिमोहन पर लगे भ्रष्टाचार व विकास कार्यों में अनिमियतता की जांच कर इनके प्रशासनिक वित्तीय  अधिकार सीज कर दिए थे।

जिसके खिलाफ हरिमोहन नेगी ने हाई कोर्ट की शरण ली, मंगलवार को कोर्ट ने इनके आवदेन पर सुनवाई करते हुए इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 8 नवंबर 2023 की तारीख तय की ।फिलहाल इनको कोर्ट से अभी कोई भी राहत नहीं मिली। जिससे आने वाले दिनों में हरिमोहन नेगी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। साथ ही शहरी विकास निदेशालय का जांच का दायरा और बढ़ सकता है।

फाइल फोटो: हरिमोहन नेगी, अध्यक्ष नगर पंचायत पुरोला

पुर्व में भी अध्यक्ष नगर पंचायत पुरोला हरिमोहन नेगी को 2 अगस्त 2023 को शहरी विकास निदेशालय ने उन्हें, उनके पद से बर्खास्त कर दीया था। जिसके खीलाफ हरिमोहन नेगी ने एक सप्ताह के भीतर 12 अगस्त(शनिवार) 2023 को ही हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लाकर फिर से पद पर बने रहे। और फिर दुबारा शहरी विकास निदेशालय ने उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए थे। जिसके खीलाफ हरिमोहन नेगी हाई कोर्ट गए हुए हैं ।फिलहाल हरिमोहन नेगी को हाई कोर्ट से भी कोई  राहत भरी  ख़बर नहीं मिली है।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!