उत्तराखंड

राज्य में वृद्घावस्था पेंशन से पति-पत्नी दोनों होंगे लाभान्वित

पात्र दम्पति को अब 14400 के बजाए मिलेंगे 33600 सालाना

नौगांव। उत्तराखंड में वृद्घावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पति और पत्नी दोनों को लाभ मिल मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश के शासन ने उत्तराखंड में वृद्घवस्था पेंशन के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ को अब पात्र पति और पत्नी दोनों को देने का शासनादेश जारी कर दिया है। इतना ही नहीं अब ₹1200 प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन 1400 प्रतिमाह मिल सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ”हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प” के साथ काम कर रही है। कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जो घोषणा पूर्व में की गई हैं उनका शासनादेश भी समय से किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कि सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के बुजुर्ग दम्पति के हित में यह निर्णय लिया।

पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री धामी ने की थी घोषणा : पिछले कार्यकाल में सीएम पुष्कर सिहं धामी ने  दिसंबर माह में ही उत्तराखंड में दी जाने वाली वृद्घवस्था पेंशन की बढ़ोतरी के साथ ही पात्र परिवार में से पति-पत्नी दोनों को धामी सरकार ने पेंशन देने की घोषणा की थी, जिसके बाद दिसंबर में ही कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लग गई। अब नई सरकार ने इस बाबत शासनादेश भी जारी कर दिया गया।

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