
बीबीसी ख़बर, न्यूज नेटवर्क Breaking News
Nanital (29 Nov) अध्यक्ष नगर पंचायत पुरोला के वित्तिय व प्रशासनिक अधिकार सीज करने के खिलाफ़ दायर हरिमोहन नेगी की याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश राकेश थपलियाल ने मामले में कोई राहत नहीं देते हुए याचिका को होल्ड पर डाल दीया। जिससे नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी को पद पर रहते हुए एक और आखरी झटका लगा, वैसे भी 2 दिसम्बर को प्रदेश भर में नगर निकायों के कार्यकाल खत्म होने जा रहे हैं जिसके बाद निकायों में प्रशासक बैठ जाएंगे।
नगर पंचायत पुरोला में विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार व वित्तिय अनिमियत्ता के चलते अध्यक्ष नगर पंचायत पुरोला हरिमोहन नेगी के शहरी विकास निदेशालय ने वित्तिय व प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए थे, जिसके बाद तिलमिलाए हरिमोहन ने इस आदेश के खिलाफ़ हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से पिछले माह हरीमोहन को इस आदेश पर निराशा ही हाथ लगी थी। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत देते हुए कहा कि जब याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो, सुप्रीम कोर्ट आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आप हाई कोर्ट में सुनवाई पर पेश हों। हाई कोर्ट में भी इस मामले पर लगभग दर्जन भर तारीखों के बाद आज न्यायाधीश राकेश थपलियाल ने इस मामले को होल्ड पर डाल दिया और कहा कि जब तीन दिनों बाद निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो वित्तिय व प्रशासनिक अधिकार सीज मामले में तीन दिनों के लिए क्यों कोर्ट स्टे ऑर्डर चाहिए ।