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नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम झटका,नहीं मिली राहत 

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बीबीसी ख़बर,न्यूज नेटवर्क 

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट,पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी को शहरी विकास निदेशालय देहरादून द्वारा भ्रष्टाचार व विकास कार्यों में अनियमितता के चलते उनके वित्तिय व प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए गए थे। जिसको चुनौती देने के लिए हरिमोहन ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हरिमोहन की याचिका पर कोई राहत नहीं दी,साथ ही कहा की हाई कोर्ट में चल रहे पेशी में शामिल हों।

फाइल फोटो हरिमोहन नेगी अध्यक्ष नगर पंचायत पुरोला

उत्तराखंड शहरी विकास निदेशालय द्वारा नगर पंचायत पुरोला के अध्यक्ष हरिमोहन नेगी पर भ्रष्टाचार और वित्तिय अनियमितता में संलिप्तता की जांच में जिलाधिकारी व शहरी विकास निदेशालय द्वारा करवाई गई जांच में जिमेदार ठहराया गया था जिसको लेकर इनके वितीय व प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए गए थे, अधिकारों के सीज होने पर तिलमिलाए नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन ने हाई कोर्ट की शरण ली जहां से भी उन्हें कोई राहत नहीं दी गई थी।जिसके खिलाफ हरिमोहन नेगी ने फिर सुप्रीम कोर्ट में अपना आवेदन दायर किया आज सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस व बेलम त्रिवेदी की बैंच ने सुनवाई करते हुए उन्हें फिलहाल कोई भी राहत नहीं दी। और नसीहत देते हुए कहा की हाइकोर्ट में चल रहे वाद में शामिल हों इस मामले में अब 8 नवंबर 2023 को हाई कोर्ट में फिर सुनवाई होगी।

इससे पुर्व अभी तक अध्यक्ष नगर पंचायत हरिमोहन नेगी के साथ ये घटना क्रम हुए 

पुर्व में भी अध्यक्ष नगर पंचायत पुरोला हरिमोहन नेगी को 2 अगस्त 2023 को शहरी विकास निदेशालय ने उन्हें, उनके पद से बर्खास्त कर दीया था। जिसके खीलाफ हरिमोहन नेगी ने एक सप्ताह के भीतर 12 अगस्त(शनिवार) 2023 को ही हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लाकर फिर से पद पर बने रहे। और फिर दुबारा शहरी विकास निदेशालय ने उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए थे। जिसके खीलाफ हरिमोहन नेगी हाई कोर्ट गए हुए हैं ।फिलहाल हरिमोहन नेगी को हाई कोर्ट से भी कोई  राहत भरी  ख़बर नहीं मिली है।

19 सितंबर 2023 को नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी को शहरी विकास निदेशालय ने सभासदों की शिकायत पर हरिमोहन पर लगे भ्रष्टाचार व विकास कार्यों में अनिमियतता की जांच कर इनके प्रशासनिक वित्तीय  अधिकार सीज कर दिए थे।

जिसके खिलाफ हरिमोहन नेगी ने हाई कोर्ट की शरण ली, हाई कोर्ट कोर्ट ने इनके आवदेन पर सुनवाई करते हुए इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 8 नवंबर 2023 की तारीख तय की। तो तिलमिलाए हरिमोहन नेगी ने सुप्रीम कोर्ट से न्याय लेने की ठानी, आज सुप्रीम कोर्ट में चल रही  सुनवाई में उन्हें आज निराशा ही हाथ लगी, फिलहाल इनको सुप्रीम कोर्ट से अभी कोई भी राहत नहीं मिली। अब अगली सुनवाई हाई कोर्ट में 8 नवंबर 2023 को होगी। अंदेशा जताया जा रहा है की तब तक शहरी विकास निदेशालय का जांच का दायरा और बढ़ सकता है।

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