पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष हरमोहन नेगी को शासन ने विकास कार्यों में की गई विभिन्न योजनाओं में अनियमितताओं के आधार पर पद से बर्खास्त कर दिया है, जिलाधिकारी उत्तरकाशी की जाँच रिपोर्ट व शहरी विकास विभाग की आख्या पर राज्यपाल स्वीकृति पर शासन ने हरिमोहन नेगी को अध्यक्ष नगर पंचायत पुरोला के पद से हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं ! नौ पृष्ठीय आदेश में नगर पंचायत अध्यक्ष पर लगे विभिन अनियमितताओं का विस्तार से विवरण व जाँच आख्या दी गई है ! जिसमें अपर सचिव नवनीत पांडे ने नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 94 तथा उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के उल्लंघन किए जाने पर 1916 की धारा 48 के तहत हरि मोहन नेगी को पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पद से हटाया गया है और उक्त सीट को रिक्त दिखाया गया है।
ये हैं प्रमुख आरोप
१–नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में अवस्था अपना विकास निधि से केंद्र सिंह के घर तक पहुंच मार्ग (इस नाम का कोई व्यक्ति वार्ड नंबर 2 में निवासरत है ही नहीं और उक्त योजना धरातल पर कहीं दिख ही नहीं रही)
२–विधायक निधि द्वारा पुरोला गांव से विकासखंड जाने वाले रास्ते को दो बार अंकित किया गया जबकि रास्ता एक ही है।
३–कोविड कॉल में क्रय की गई सामग्री ख़रीद में अनिमियत्ता
४–पथ प्रकाश व्यवस्था में अनियमितताएं।
५–नगर पंचायत की बोर्ड बैठक की अभिलेखों के साथ छेड़-छाड़ व ओवरलैपिंग सहित कई अन्य विकास कार्यों में जांच समिति को अनियमितता और भ्रष्टाचार पाया गया।