उत्तराखंड : चुनाव आयोग ,कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, स्पीकर सहित कई अधिकारियों को हाईकोर्ट का नोटिस
मामले में अगली सुनवाई 25 मई को
![](https://bbckhabar.in/wp-content/uploads/2022/04/IMG-20220405-WA0021.jpg)
चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से पैसे निकालने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई
सुनवाई 25 मई की तिथि नियत की है। सुनवाई न्यायमुर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। ऋषिकेश निवासी कनक धनई ने याचिका दायर की है। कहा है कि प्रेमचन्द्र अग्रवाल ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से करीब पाँच करोड़ रुपया डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निकालकर लोगों को बांटा है। जिसकी स्वीकृति विधानसभा सचिव द्वारा दी गयी है।
ये डिमांड ड्राफ्ट चार हजार नौ सौ पिछत्तर रुपये के बनाए गए है। जिनमें तीन फरवरी व नौ फरवरी की तिथि डाली गई। ये डिमांड ड्राफ्ट उनके द्वारा सबूतों के तौर पर अपनी याचिका में लगाये गए हैं। इस मामले की जाँच की जाय और जाँच सही पाए जाने पर उनका चुनाव प्रमाण पत्र को निरस्त किया जाय। याचिकाकर्ता ने अपनी चुनाव याचिका में राज्य सरकार, चुनाव आयोग भारत सरकार ,राज्य चुनाव आयोग, स्पीकर लेजिस्लेटिव असम्बली विधान सभा भवन देहरादून, जिला अधिकारी देहरादून, एसडीएम/रिटर्निंग ऑफिसर ऋषिकेश, जिला कोषागार अधिकारी देहरादून व प्रेमचन्द्र अग्रवाल को पक्षकार बनाया है।